सरकार की आबकारी नीति पर नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के दिए निर्देश

By
Sabal SIngh Bhati - Editor
3 Min Read

नैनीताल/देहरादून, 29 मार्च ()। उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि 31 मार्च से मौजूदा समय में संचालित हो रहा है।

शराब ठेकों का समय संपन्न होने के बाद 1 अप्रैल से आबकारी विभाग राजस्व के ²ष्टिगत नए सिरे से शराब ठेके संचालित करना चाहता था। जबकि दुकानदार प्रक्रिया में ठेका रिन्यू की दी गई। समय सीमा को कम बता रहे थे, लिहाजा उन्होंने अदालत का रुख किया था। आपको बताते चलें आबकारी नीति जो कि वर्ष 2023 – 24 के लिए जारी हुई है। इस पॉलिसी वह इसके नियमों पर अदालत की कोई भी रोक नहीं है। अदालत ने सिर्फ समय की कमी मांग को आधार मानते हुए फिलहाल प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं।

आपको बताते चलें आबकारी विभाग ने 29 मार्च को रिन्यू की अंतिम डेट रखी हैं। वही 31 मार्च को लॉटरी की तारीख घोषित कर दी है सवाल यह भी उठता है कि आबकारी विभाग द्वारा अभी तक शराब के ब्रांड के स्लेब तक घोषित नहीं किए गए हैं। ऐसे में कैसे शराब कारोबारी बिना पता किए कि उनकी दुकान में कितना कोटा होगा अपनी दुकान को रिन्यू कर सकते थे। इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि आनन फानन में विभाग ने स्लेब की लिस्ट जारी की है।

वही आबकारी विभाग के सूत्रों की माने तो करीब 1 सप्ताह का और समय ठेका स्वामियों को दिया जा सकता है आपको बताते चलें अभी भी कई ठेका स्वामियों के द्वारा आबकारी विभाग का राजस्व पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया है।

सचिव आबकारी हरिचंद सेमवाल ने बताया है कि अदालत से पॉलिसी पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी अथवा रोक नहीं आई है समय को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं इस बाबत जल्द ही हाईकोर्ट में विभाग अपना जवाब प्रस्तुत करेगा।

 

देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए निहारिका टाइम्स को फॉलो करें। हमें फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। ताजा खबरों के लिए हमेशा निहारिका टाइम्स पर जाएं।

Share This Article
Exit mobile version