जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन करते हुए “राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) तृतीय संशोधन नियम, 2025” अधिसूचित कर दिए हैं। यह नियम 1 सितम्बर 2024 से प्रभावी माने जाएंगे। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत “अन्वेषक (सहायक सांख्यिकी अधिकारी)” पद के वेतनमान में संशोधन किया गया है। इसी तरह, जेल विभाग के तहत “राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा-जनरल” की प्रविष्टि संख्या 2 को हटा दिया गया है।
इसके अलावा विभिन्न विभागों में साझा पदों जैसे जमादार, डफ्तर, रिकॉर्ड लिफ्टर, प्रयोगशाला बॉय, हेल्पर, बेलदार आदि (Grade Pay 1700) के पदों को पुनः व्यवस्थित किया गया है। इनके लिए PB-1, 5200-20200 का वेतनमान और 1700 ग्रेड पे तय किया गया है। इन्हें लेवल-1 और लेवल-3 में समायोजित किया गया है। साथ ही, सचिवालय, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल सचिवालय और उच्च न्यायालय सचिवालय में कार्यरत समान पदों पर भी संशोधित वेतनमान लागू होंगे।
यह संशोधन राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान को और पारदर्शी बनाने तथा विभिन्न विभागों में पदों के स्तर को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।