नई दिल्ली। सोशल मीडिया मंचों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है और संशोधित प्रावधान 15 नवंबर से लागू होंगे। नए नियमों के तहत कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या सामग्री हटाने का निर्देश केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही दिया जा सकेगा।
इन संशोधनों के मुख्य प्रावधानों के अनुसार, अब डिजिटल सोशल मीडिया नेटवर्क या मंचों को गैरकानूनी सामग्री हटाने के लिए निर्देश केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकेगा। जहां ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति नहीं है, वहां यह अधिकार निदेशक या समकक्ष पद के अधिकारी के पास होगा। पुलिस के मामले में कम से कम पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद का प्राधिकृत अधिकारी ही ऐसी सूचना जारी कर सकता है।
