आतंकवादी-गैंगस्टर सांठगांठ मामले में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट की दायर

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नई दिल्ली, 24 मार्च ()। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को एक आतंकवादी-गैंगस्टर सांठगांठ मामले में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और अन्य सहित 14 गैंगस्टरों के खिलाफ एक और चार्जशीट दायर की, जो प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे।

एनआईए ने अब तक आतंकवादी-गैंगस्टर मामले में 26 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

लॉरेंस बिश्नोई 2015 से हिरासत में है। वह कनाडा स्थित गोल्डी बराड़ के साथ विभिन्न राज्यों में अपने आतंक-अपराध सिंडिकेट का संचालन कर रहा है। गोल्डी बराड़ फरीदकोट में नवंबर 2022 में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप कुमार की हत्या का आरोपी है।

एनआईए ने चार्जशीट में कहा, लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट पिछले साल 9 मई को मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय में आरपीजी फायरिंग के लिए भी जिम्मेदार था, जिसे पाकिस्तान स्थित बीकेआई आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देश पर अंजाम दिया गया था।

गोल्डी बराड़ का संबंध लखबीर सिंह उर्फ लांडा से पाया गया, जो कि रिंदा के साथ मिलकर काम कर रहे एक अन्य बीकेआई ऑपरेटिव है। लांडा आरपीजी हमले के मामले में भी आरोपी है, साथ ही दिसंबर 2022 में पंजाब के तरनतारन में एक पुलिस स्टेशन पर आरपीजी हमले का भी आरोपी है। लांडा व तीन अन्य के खिलाफ जांच चल रही है।

एनआईए ने कहा, सभी 14 आरोपियों पर आतंक की लहर फैलाने और प्रसिद्ध सामाजिक और धार्मिक नेताओं, फिल्म सितारों, गायकों और व्यापारियों की लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान में षड्यंत्रकारियों के साथ संबंध होने के अलावा, आरोपी कनाडा, नेपाल और अन्य देशों के खालिस्तान समर्थक तत्वों के संपर्क में भी थे।

सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ और दिल्ली में 74 स्थानों पर मारे गए छापे में 9 अवैध हथियार, 14 मैगजीन, 298 राउंड गोला-बारूद और 183 डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है।

एजेंसी ने छह महीने की अवधि में बड़े पैमाने पर तलाशी ली थी और अपनी जांच के दौरान विभिन्न संगठित अपराध समर्थन नेटवर्क के लगभग 70 सदस्यों की जांच की थी।

एनआईए ने अब तक 62 बैंक खातों को फ्रीज करने के अलावा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 25 के तहत अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

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