नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने गुरुवार को इस मामले पर आंशिक दलीलें सुनी और मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करने का आदेश दिया। यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था, जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं।
बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर नाम जोड़ा गया। सोनिया गांधी भारत की नागरिक 1983 में बनीं। याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल, 1983 में दिया था। याचिका में कहा गया है कि जब सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं, तो 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे, जो एक संज्ञेय अपराध है। ऐसे में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
कोर्ट ने इस मामले पर न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया और न ही दिल्ली पुलिस को। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 10 सितंबर को हम फिर विचार करेंगे।

