राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति : होटल बार नियमों में राहत

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राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति, होटल बार नियमों में राहत

जयपुर। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है, जिसमें होटल बार खोलने के नियमों में बड़ी राहत दी गई है। अब होटल बार खोलने के लिए पहले आवश्यक 20 कमरों की जगह केवल 10 कमरों की जरूरत होगी। इसके अलावा, बार लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। अब आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा और यह स्वतः (ऑटो-अप्रूव) स्वीकृत हो जाएगा। सरकार ने पुरानी नीति के तहत बल्क में शराब दुकानें देने के प्रावधान को भी जारी रखा है। यह नई नीति मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

शराब दुकानों की नीलामी और समूह सीमा

नई आबकारी नीति के तहत, राज्य में शराब की दुकानों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस वर्ष भी पूरे प्रदेश में 7665 दुकानों के लाइसेंस ही नीलामी में रखे जाएंगे। इसके अलावा, सरकार ने समूहों की सीमा तय की है ताकि कोई भी बड़ा ग्रुप पूरे बाजार पर एकाधिकार न जमा सके। पूरे राज्य में अधिकतम 5 समूहों की सीमा निर्धारित की गई है।

होटल बार की संख्या में होगी वृद्धि

सरकार की आबकारी नीति के इस फैसले से अब छोटे होटलों में भी बार संचालित हो सकेंगे, जिससे होटल बार की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। अभी तक छोटे होटल 10 से 15 कमरों के थे, जिन्हें बार खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब गली-गली में होटल बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1417 होटल-रेस्टोरेंट बार लाइसेंस लेकर संचालित हो रहे हैं।

पर्यटन स्थलों के लिए सीजनल लाइसेंस

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीजनल लाइसेंस की सुविधा दी है। जैसलमेर, रणकपुर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़, जवाई, सवाई माधोपुर जैसे पर्यटन स्थलों पर सीजन में ज्यादा पर्यटक आते हैं, जहां स्विस टेंट और अन्य संरचनाएं बनाई जाती हैं। अब इन जगहों पर वार्षिक लाइसेंस के बजाय सीजनल लाइसेंस भी दिए जाएंगे, जिससे पर्यटन व्यवसाय को लाभ मिलेगा।

लाइसेंस रिन्यू का नया विकल्प

नई नीति के तहत, शराब दुकानों के संचालकों को चार साल तक लाइसेंस रिन्यू करवाने का विकल्प मिलेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान का लाइसेंस इस साल नीलामी में खरीदता है, तो वह अगले चार साल तक निर्धारित वृद्धि के साथ लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकता है। इससे हर साल नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी

नई आबकारी नीति मार्च 2029 तक लागू

राज्य सरकार की यह नई आबकारी नीति मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इससे शराब कारोबारियों, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को लंबी अवधि तक स्थिरता मिलेगी, जिससे वे अपने व्यवसाय की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे।

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kheem singh Bhati is a author of niharika times web portal, join me on facebook - https://www.facebook.com/ksbmr
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