जयपुर। नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य नए शहरी विकास में सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं, हरित क्षेत्र और सड़क विन्यास का संतुलित समावेश करना है। यह पॉलिसी राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम-1959 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के तहत अधिसूचित सभी नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में लागू होगी।
वर्तमान में जयपुर शहर के लिए मास्टर विकास योजना-2025 प्रभावी है, जिसकी अवधि सितम्बर 2027 तक या फिर नए मास्टर प्लान के तैयार होने तक बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में जयपुर के लिए क्षितिज वर्ष 2047 तक की नई मास्टर विकास योजना तैयार की जा रही है। हालांकि, फिलहाल राज्य सरकार स्तर पर किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।