सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत को आपत्तिजनक कार्टून मामले में जमानत दी

By Sabal SIngh Bhati - Editor

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पीएम मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बारे में आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्यप्रदेश पुलिस को इस बात की छूट दी कि अगर हेमंत मालवीय जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि हेमंत मालवीय ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर माफीनामा अपलोड किया है।

हेमंत मालवीय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें कोई समन जारी नहीं किया गया है। तब मध्यप्रदेश पुलिस की ओर से पेश एएसजी केएम नटराज ने कहा कि जब सभी साक्ष्य एकत्र हो जाएंगे, तो समन जारी किया जाएगा। न्यायालय ने 19 अगस्त को मालवीय के वकील से कहा था कि याचिकाकर्ता अपना माफीनामा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करें। मालवीय ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का घोर दुरुपयोग है। सुनवाई के दौरान मालवीय की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने न्यायालय से कहा था कि मालवीय का कार्टून 2021 का कोरोना के समय का है।

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