नई दिल्ली, 29 मार्च ()। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देहरादून शाखा ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में रुड़की स्थित वली ग्राम उद्योग विकास संस्थान से संबंधित 1.45 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। यह ग्रुप टेकवर्ड वली ग्राम उद्योग विकास संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चलाता है।
ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि टेकवर्ड वाली ग्राम उद्योग विकास संस्थान ने 2011-12 से 2014-2015 की अवधि के लिए हरिद्वार समाज कल्याण विभाग से एससी-एसटी के छात्रों के नाम पर धोखाधड़ी से बड़ी मात्रा में छात्रवृत्ति हासिल की थी। एससी-एसटी के छात्रों के लिए सरकार द्वारा कॉलेज को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थी छात्रों तक नहीं पहुंच पाई है।
ईडी ने आगे कहा कि संस्था ने फर्जी तरीके से एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। जांच से यह भी स्पष्ट है कि सरकार द्वारा वितरित एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का टेकवर्ड वली ग्राम उद्योग विकास संस्थान द्वारा अपने ट्रस्टियों के माध्यम से गबन किया गया है और इससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।
अधिकारी ने कहा कि पीएमएलए के तहत जांच में पता चला है कि इस अवैध धन का इस्तेमाल कॉलेज के निर्माण और कॉलेज से जुड़े अन्य खचरें में किया गया था। अपराध की आय (पीओसी) की पहचान के बाद, हरिद्वार जिले में 1.45 करोड़ रुपये की भूमि के टुकड़े के रूप में पीओसी को कुर्क करने के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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