ईडी ने फेमा के उल्लंघन के लिए ज्वैलर्स की 177.8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 16 दिसम्बर ()। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (आई) लिमिटेड और उसके निदेशकों और प्रमोटरों की 177.8 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (आई) लिमिटेड और उसके निदेशकों ने यूएई की अल मरहबा ट्रेडिंग एफजेडई, स्पार्कल ज्वैलरी एलएलर्सी और आस्था ज्वेलरी एलएलसी को आभूषण आइटम निर्यात किए, जो उनके नियंत्रण में उनकी सभी सहयोगी कंपनियां थीं।

अधिकारियों ने कहा कि फेमा की धारा 37ए के तहत पावर का प्रयोग करते हुए भारत में संपत्ति की समान राशि की जब्ती की गई है। ईडी भी ज्वेलरी हाउस के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत एक मामले की जांच कर रही है।

एफजेड/एएनएम

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