दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान, गीत को समान दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाली

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर ()। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि इसने स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई 28 अप्रैल, 2023 के लिए सूचीबद्ध की, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन यह याचिकाकर्ता की ओर से जवाब नहीं दिया गया है।

एएसजी ने अदालत को बताया कि अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि भले ही गान और गीत दोनों की पवित्रता है और समान सम्मान के पात्र हैं, लेकिन यह विषय कभी भी रिट का विषय नहीं हो सकता।

दोनों को समान दर्जा नहीं देने के लिए मंत्रालय ने तर्क दिया कि राष्ट्रगान गाने में लगी किसी भी सभा में गड़बड़ी पैदा करना राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत एक दंडनीय अपराध है, लेकिन वंदे मातरम के लिए इस तरह के समानांतर प्रावधान का अभाव है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने तर्क दिया कि इसी तरह के मामलों को पहले शीर्ष अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

मंत्रालय ने कहा, जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही स्तर पर हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को दोनों के प्रति समान सम्मान दिखाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भी एक घोषणा की मांग की है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रगान के संबंध में 24, जनवरी 1950 को दिए गए बयान के अनुसार, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया जाएगा।

उपाध्याय की याचिका में कहा गया है, वंदे मातरम हमारे इतिहास, संप्रभुता, एकता और गौरव का प्रतीक है। भारत राज्यों का एक संघ है न कि राज्यों का संघ या परिसंघ। केवल एक राष्ट्रीयता यानी भारतीय है और वंदे मातरम का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। देश को एकजुट रखने के लिए यह कर्तव्य है कि सरकार जन गण मन और वंदे मातरम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करे, क्योंकि दोनों ही संविधान निर्माताओं द्वारा तय किए गए हैं।

एसजीके/एएनएम

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