मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर पीएम, सीएम का अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 3 जनवरी ()। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता है।

जस्टिस एसए नजीर, जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। हालांकि, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अलग निर्णय दिया।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन, जिन्होंने बहुमत के फैसले को लिखा, ने कहा कि एक वकील द्वारा दिया गया सुझाव है कि भारत के संघ के मंत्री के मामले में प्रधानमंत्री और राज्य के मंत्री के मामले में मुख्यमंत्री को दोषी मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह केवल मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता है। यह सच है कि व्यवहार में, मजबूत प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर कर सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान, भले ही राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए दिया गया हो, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करके सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस रामासुब्रमण्यन ने कहा, लेकिन हमारे जैसे देश में जहां बहुदलीय व्यवस्था है और जहां अक्सर गठबंधन सरकारें बनती हैं, वहां जब भी मंत्रिपरिषद में किसी के द्वारा बयान दिया जाता है तो पीएम/सीएम के लिए चाबुक चलाना हर समय संभव नहीं होता है।

उन्होंने कहा, जो सरकारें बहुत कम बहुमत पर चलती हैं (जिनमें से हमने काफी कुछ देखा है), कभी-कभी अलग-अलग मंत्री होते हैं जो ऐसी सरकारों के अस्तित्व को तय करने के लिए काफी मजबूत होते हैं। यह समस्या हमारे देश की अकेली नहीं है। पीठ ने कहा कि देश ने वेस्टमिंस्टर मॉडल का पालन किया लेकिन 1945 के विंस्टन चर्चिल के कार्यवाहक मंत्रालय के बाद 2010 में ब्रिटेन द्वारा पहली गठबंधन सरकार देखने के बाद यह मॉडल खुद अस्थिर हो गया।

पीठ ने कहा कि यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 2014 में संविधान समिति (यूके) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में, गठबंधन सरकार के संवैधानिक निहितार्थ शीर्षक के तहत, यह बताया गया था कि सामूहिक मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व गठबंधन सरकार से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली परंपरा रही है। पीठ ने, हालांकि, स्पष्ट किया कि वह एक पल के लिए यह सुझाव नहीं दे रही है कि मंत्री सहित कोई भी सार्वजनिक अधिकारी ऐसा बयान दे सकता है जो गैर-जिम्मेदाराना या अभद्र भाषा की सीमा पर हो, इससे दूर हो जाए।

इसमें कहा गया है, हम केवल सामूहिक जिम्मेदारी और सरकार की प्रतिनिधिक जिम्मेदारी के सवाल पर हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई मंत्री यह बयान देता है कि महिलाएं किसी विशेष व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अयोग्य हैं, तो उसने कहा कि यह लैंगिक समानता के प्रति उसकी असंवेदनशीलता को दर्शा सकता है और उसकी निम्न संवैधानिक नैतिकता को उजागर कर सकता है। पीठ ने कहा, तथ्य यह है कि उनकी असंवेदनशीलता या समझ की कमी या कम संवैधानिक नैतिकता के कारण, वह ऐसी भाषा बोलते हैं जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को कम करने की क्षमता रखती है, संवैधानिक अपकृत्य में कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप राय रखने के लिए किसी पर न तो कर लगाया जा सकता है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। यह तभी होता है जब उसकी राय कार्रवाई में अनुवादित हो जाती है और इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप चोट या नुकसान होता है, जो अपकृत्य में कार्रवाई होगी। अपकृत्य एक दीवानी दोष है जो दावेदार को नुकसान का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप अपकृत्य कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी दायित्व बनता है।

5 अक्टूबर, 2017 को, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ को यह तय करने के लिए भेजा था कि क्या कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या मंत्री संवेदनशील मामलों में विचार व्यक्त करते समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है, जिसकी जांच चल रही है।

यह मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान द्वारा सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुआ था। शीर्ष अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पत्नी और बेटी के साथ जुलाई 2016 में बुलंदशहर के पास राजमार्ग पर कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था और इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में खान के खिलाफ उनके विवादास्पद बयान के संबंध में मामला दर्ज करने की भी मांग की गई, कि सामूहिक बलात्कार का मामला एक राजनीतिक साजिश था।

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