सीबीआई ने चिंटेल्स पारादीसो इमारत ढहने के मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 17 जनवरी ()। गुरुग्राम में चिंटेल्स पैराडिसो आवासीय अपार्टमेंट परिसर में एक टावर गिरने के लगभग एक साल बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को मामले के संबंध में एक नई प्राथमिकी दर्ज की। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई थी।

पिछले साल 10 फरवरी को सेक्टर 109 में चिंटल्स पैराडिसो में टॉवर डी की छठी मंजिल के अपार्टमेंट की छत गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी। छतें और फर्श सीधे पहली मंजिल तक गिर गए थे। गनीमत रही कि छठी और पहली मंजिल के बीच के फ्लैट खाली थे, नहीं तो ज्यादा जनहानि हो सकती थी।

हरियाणा सरकार द्वारा एजेंसी को इस मामले को देखने का निर्देश दिए जाने के बाद सीबीआई ने चिंटेल ग्रुप के एमडी के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की।

शुरुआत में बजघेरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में आईपीसी की धारा 304 (2), 338, 427, 465, 468, 471, 120-बी और हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम की धारा 10 और 12 को जोड़ा है।

छत गिरने के मामले में चिंटेल पारादीसो निवासी राजेश भारद्वाज ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। राजेश की पत्नी एकता भारद्वाज (31) मलबे में फंस गई और बाद में उसने दम तोड़ दिया।

राजेश ने आरोप लगाया है कि चिंटेल ग्रुप के एमडी अशोक सालोमन और ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराए जाने के कारण यह हादसा हुआ।

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