जांच के दौरान आरोपी का कौमार्य परीक्षण नहीं करा सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

Sabal Singh Bhati
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नई दिल्ली, 7 फरवरी ()। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि जांच के दौरान आरोपी का कौमार्य परीक्षण, चाहे वह पुलिस में हो या न्यायिक हिरासत में, संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना के विपरीत, असंवैधानिक है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ केरल में 1992 में सिस्टर अभया की हत्या से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

इस मामले में जैसा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिस्टर सेफी (दोषियों में से एक) का कौमार्य परीक्षण करवाया था, जिससे सेफी के मानवाधिकारों का हनन हुआ, पीठ ने आपराधिक मामले के बाद उसे मुआवजे का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी।

सेफी ने 2009 में वर्जिनिटी टेस्ट पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी।

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सिस्टर अभया की हत्या के लिए 2020 में केरल में सेफी को दोषी ठहराया था। सह-दोषी फादर कोट्टूर ने मौत के कारण को छिपाने के लिए अभया के शव को कुएं में फेंक दिया था।

ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि सिस्टर अभया को कुएं में फेंकने से पहले उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था।

अदालत ने मंगलवार को अधिकार क्षेत्र पर सीबीआई और केंद्र की आपत्ति को भी खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित अन्य अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में हैं, इसलिए उचित कार्रवाई के लिए मामले को दिल्ली लाया जाना अनुचित नहीं है।

केरल पुलिस और आईटी क्राइम ब्रांच ने शुरू में मामले को आत्महत्या का मामला बताकर खारिज कर दिया था। जनता के आक्रोश के कारण ही यह मामला बाद में सीबीआई को सौंपा गया था।

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